Chhattisgarh Police Commissioner System: छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू: रायपुर में 23 जनवरी से नई व्यवस्था, जारी हुई अधिसूचना
Chhattisgarh Police Commissioner System: Police commissionerate notification issued in Chhattisgarh.

Chhattisgarh Police Commissioner System रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नई व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। सरकार का उद्देश्य राजधानी में कानून-व्यवस्था को और अधिक सशक्त, त्वरित और प्रभावी बनाना है। Chhattisgarh Police Commissioner System
बढ़ती आबादी, शहरी विस्तार, ट्रैफिक दबाव और अपराध की घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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रायपुर नगर निगम क्षेत्र बनेगा पुलिस कमिश्नरेट
नए आदेश के तहत रायपुर नगर निगम क्षेत्र को औपचारिक रूप से पुलिस कमिश्नरेट घोषित किया गया है।
करीब 19 लाख से अधिक शहरी आबादी वाले रायपुर शहर में अब पुलिस प्रशासन को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे कानून-व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण संभव होगा।
सरकार का मानना है कि कमिश्नरी प्रणाली से—
- अपराधों पर त्वरित कार्रवाई
- बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन
- कानून व्यवस्था में पारदर्शिता
- आपात परिस्थितियों में तुरंत निर्णय
संभव हो सकेगा।
21 थाने सीधे पुलिस आयुक्त के अधीन
रायपुर शहर के कुल 21 शहरी थाना क्षेत्र अब सीधे पुलिस आयुक्त (Police Commissioner) के नियंत्रण में रहेंगे। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—
- सिविल लाइन
- कोतवाली
- देवेंद्र नगर
- तेलीबांधा
- गंज
- गोल बाजार
- मोवा
- टिकरापारा
- पंडरी
- खम्हारडीह
- गुढ़ियारी
- समेत अन्य सभी शहरी थाने
अब इन थाना क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रशासनिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।
पुलिस आयुक्त को मिलेंगे मजिस्ट्रेटी अधिकार
कमिश्नरी प्रणाली के तहत पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रेटी शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। इसके अंतर्गत वे—
- धारा 144 लागू कर सकेंगे
- जुलूस, रैली और धरना-प्रदर्शन की अनुमति या रोक
- हथियार लाइसेंस जारी या निरस्त
- संवेदनशील परिस्थितियों में त्वरित आदेश
जारी कर सकेंगे। इससे प्रशासनिक निर्णयों में देरी नहीं होगी।
इन कानूनों के तहत मिले अधिकार
पुलिस आयुक्त को कई महत्वपूर्ण कानूनों के अंतर्गत अधिकार सौंपे गए हैं, जिनमें शामिल हैं—
- छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम
- शस्त्र अधिनियम
- भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)
- मोटर वाहन अधिनियम
- सार्वजनिक सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण कानून
इन शक्तियों से पुलिस को जमीनी स्तर पर तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

रायपुर ग्रामीण क्षेत्र कमिश्नरेट से बाहर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि—
- रायपुर ग्रामीण पुलिस जिला
- बलौदाबाजार
- महासमुंद
- गरियाबंद
- अन्य ग्रामीण थाना क्षेत्र
कमिश्नरी प्रणाली के अंतर्गत नहीं आएंगे। इन क्षेत्रों में पहले की तरह पारंपरिक पुलिस व्यवस्था ही लागू रहेगी।
सरकार का उद्देश्य
राज्य सरकार के अनुसार, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम का मुख्य उद्देश्य—
- अपराध नियंत्रण को मजबूत करना
- शहरी सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाना
- पुलिस को प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र करना
- जनता को त्वरित न्याय और सुरक्षा प्रदान करना
है।
Chhattisgarh Police Commissioner System: छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू: रायपुर में 23 जनवरी से नई व्यवस्था, जारी हुई अधिसूचना



















