सरकारी योजनाछत्तीसगढब्रेकिंग न्यूज़

Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana: गरीब, विधवा और पीड़ित महिलाओं को सरकार दे रही 2 लाख तक का लोन, जानिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ सरकार की सक्षम सुरक्षा योजना से महिलाएं शुरू कर सकती हैं खुद का व्यवसाय, आसान किश्तों में लौटाना होगा लोन

Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana: Chhattisgarh सरकार आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, परित्यक्ता और जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए “मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना” चला रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित यह योजना वर्ष 2009-10 से लागू है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना के जरिए महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इनमें ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई, किराना दुकान, घरेलू उद्योग या अन्य स्वरोजगार शामिल हैं।

सरकार महिलाओं को ऐसा आर्थिक सहयोग देना चाहती है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का बेहतर तरीके से पालन-पोषण कर सकें।

किन महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता?

योजना में 35 से 45 वर्ष की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। खासतौर पर उन महिलाओं को लाभ दिया जाता है जो—

  • आर्थिक रूप से कमजोर हों
  • विधवा हों
  • तलाकशुदा या परित्यक्ता हों
  • अविवाहित हों
  • एचआईवी पॉजिटिव हों
  • यौन उत्पीड़न की शिकार हों
  • स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी हों
  • स्वरोजगार शुरू करना चाहती हों
  • ट्रांसजेंडर महिलाएं

हालांकि, ऐसी महिलाएं जिन्होंने पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह कर लिया है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी।

पात्रता (Eligibility)

  • महिला छत्तीसगढ़ की निवासी हो
  • बीपीएल राशन कार्ड धारक हो
  • आर्थिक रूप से कमजोर हो
  • स्वरोजगार शुरू करने की इच्छुक हो

जरूरी दस्तावेज (Documents Required)

  • आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
  • विधवा महिला के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • एचआईवी पॉजिटिव महिला के लिए डॉक्टर का प्रमाण पत्र

कैसे करें आवेदन?

योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं को—

  1. महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय या नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र जाना होगा।
  2. “सक्षम सुरक्षा योजना” का आवेदन फॉर्म लेना होगा।
  3. फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरनी होगी।
  4. जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  5. आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।

दस्तावेज और पात्रता सही पाए जाने के बाद महिलाओं को लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

TheBharatExpress Desk

The Bharat Express एक समर्पित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत की क्राइम, ब्रेकिंग न्यूज़, सरकारी अपडेट और जनहित से जुड़ी खबरें प्रकाशित करता है । TheBharatExpress.com अपने पाठकों तक तेज़, सटीक और विश्वसनीय खबरें पहुंचा रहा है। यहां प्रकाशित हर खबर विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि के बाद ही प्रकाशित की जाती है, जिससे पाठकों का भरोसा बना रहता है। Email: contact@thebharatexpress.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HOMEVIDEOWP