Expiry Date on Eggs: 1 अप्रैल से अंडों पर एक्सपायरी डेट अनिवार्य, योगी सरकार का बड़ा फैसला
अंडों की बिक्री पर नया नियम लागू, अब हर अंडे पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखना होगा अनिवार्य। जानिए क्या है पूरा नियम और किन पर होगी कार्रवाई।

लखनऊ: अब बाजार में बिकने वाले अंडों को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की Yogi Adityanath सरकार ने जनता की सेहत को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला लिया है। 1 अप्रैल से राज्य में बिकने वाले अंडों पर एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना अनिवार्य कर दिया जाएगा।
क्या है नया नियम?
पशुपालन विभाग के अनुसार अब हर अंडे पर यह जानकारी देना जरूरी होगा कि:
अंडा कब तैयार हुआ (Manufacturing Date)
कब तक सुरक्षित है (Expiry Date)
अधिकारियों ने साफ किया है कि यह नियम 1 अप्रैल से सख्ती से लागू होगा।
नियम नहीं मानने पर क्या होगा?
पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव Mukesh Meshram के अनुसार:
नियम तोड़ने वाले व्यापारियों के अंडे नष्ट किए जा सकते हैं
या उन पर “Not Fit For Human Consumption” का लेबल लगाया जाएगा
साथ ही कानूनी कार्रवाई भी संभव है
क्यों लिया गया यह फैसला?
हाल के दिनों में नकली और खराब अंडों की शिकायतें सामने आई थीं। ऐसे अंडे खाने से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
अंडे कितने दिन तक सुरक्षित रहते हैं?
एक रिसर्च के अनुसार:
30°C तापमान पर: लगभग 2 हफ्ते
2°C से 8°C (फ्रिज में): करीब 5 हफ्ते तक सुरक्षित
यानी सही स्टोरेज न होने पर अंडे जल्दी खराब हो जाते हैं।
क्या होगा इसका असर?
ग्राहक अब आसानी से ताजा और खराब अंडे पहचान पाएंगे
दुकानदारों पर गुणवत्ता बनाए रखने का दबाव बढ़ेगा
नकली और खराब अंडों की बिक्री पर लगेगी रोक.
Expiry Date on Eggs: 1 अप्रैल से अंडों पर एक्सपायरी डेट अनिवार्य, योगी सरकार का बड़ा फैसला



















