Liquor Shop Closed: कल बंद रहेंगी शराब दुकानें, कलेक्टर ने घोषित किया ड्राई डे
ग्राम पंचायत करकरा में सरपंच उपचुनाव के मद्देनजर खड़मा की विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान रहेगी बंद, अवैध शराब कारोबार पर सख्ती के निर्देश

Liquor Shop Closed: जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन को देखते हुए प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जनपद पंचायत छुरा के ग्राम पंचायत करकरा में सरपंच पद के लिए 1 जून 2026 को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बीएस उइके ने मतदान क्षेत्र के आसपास शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। Liquor Shop Closed
जारी आदेश के अनुसार मतदान क्षेत्र की सीमा से लगे 2 किलोमीटर के दायरे में स्थित खड़मा की विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
प्रशासन द्वारा इस अवधि को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। आदेश के तहत निर्धारित समय में शराब की बिक्री, परिवहन, भंडारण और सेवन से संबंधित सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर बीएस उइके ने आबकारी विभाग और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शुष्क अवधि के दौरान किसी भी अधिकृत या अनाधिकृत स्थान से शराब के अवैध निर्माण, परिवहन, भंडारण, तस्करी या बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।









