
CG Crime News बिलासपुर: CG Crime News छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में नशे के कारोबार पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। सकरी और सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में NDPS एक्ट के तहत की गई कार्रवाई के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की थी। इन मामलों को मुंबई SAFEMA कोर्ट में पेश किया गया, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पूरी संपत्ति को अवैध घोषित कर दिया और बिलासपुर पुलिस को संपत्ति फ्रीज करने का आदेश दिया। CG Crime News
इस फैसले के साथ ही बिलासपुर पुलिस छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा संपत्ति फ्रीज करने वाला जिला बन गया है।
NDPS Act के तहत 1.56 करोड़ की संपत्ति कुर्क, SAFEMA कोर्ट ने फ्रीज किया
NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत तीन तस्करों की संपत्ति को कुर्क कर SAFEMA कोर्ट से अनुमति ली गई थी। जिन आरोपियों की संपत्ति फ्रीज की गई, उनमें शामिल हैं:
1️⃣ सिरगिट्टी का कुख्यात गांजा तस्कर अजय चक्रवर्ती
- नशे के अवैध कारोबार से बनाई संपत्ति
- 1.20 करोड़ रुपये खर्च कर दो आलीशान मकान तैयार
- पत्नी और प्रेमिका के नाम पर संपत्ति
- पहले से जबलपुर (MP) में NDPS केस दर्ज
2️⃣ सकरी की गांजा सप्लायर क्रांति पांडेय
- चोरभट्ठी क्षेत्र में गांजा बेचने का कारोबार
- 15 लाख रुपये का मकान कुर्क
3️⃣ गांजा सप्लायर दीपक गंडा
- सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा
- 21 लाख का प्लॉट जब्त
- पुलिस ने उससे 2.5 लाख कैश भी जब्त किया
सकरी और सिरगिट्टी पुलिस ने इन तीनों मामलों को SAFEMA कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने संपत्ति को नशे के अवैध कारोबार से अर्जित बताते हुए फ्रीज करने का आदेश दिया।
7 केस में 20 आरोपियों की 7.50 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि अब तक जिले में NDPS से जुड़े 7 मामलों में 20 आरोपियों की कुल 7.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क और फ्रीज की गई है। यह कार्रवाई पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मानी जा रही है।

विवेचकों को मिला कैश रिवार्ड
इस मामले की बेहतरीन विवेचना के लिए
- सकरी थाना के ASI सुरेंद्र तिवारी
- सिरगिट्टी थाना के हवलदार प्रभाकर सिंह
को एसएसपी ने 500-500 रुपये का कैश रिवार्ड दिया। SAFEMA कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को पूरी तरह वैध माना है।
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