New Registry Rate in CG: छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बड़ा तोहफा! जमीन रजिस्ट्री शुल्क में 50% की छूट, साय सरकार का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाली जमीन रजिस्ट्री में पंजीयन शुल्क 4% से घटाकर 2% कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के इस फैसले से महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा।

New Registry Rate in CG / रायपुर में महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। Vishnu Deo Sai सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से उनके नाम पर होने वाली जमीन और संपत्ति रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का ऐलान किया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद यह नया नियम लागू भी हो गया है।
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और पंजीयन मंत्री O P Choudhary की पहल पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया था। मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिलने के बाद अब महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री कराने पर पहले की तुलना में आधा शुल्क देना होगा।
नई व्यवस्था के अनुसार, महिलाओं के पक्ष में होने वाले अचल संपत्ति अंतरण दस्तावेजों पर अब केवल 2 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लगेगा। इससे पहले ऐसे मामलों में बाजार मूल्य के आधार पर 4 प्रतिशत शुल्क लिया जाता था। यानी अब महिलाओं को रजिस्ट्री कराने में सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने और रजिस्ट्री कराने का चलन बढ़ेगा। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी और समाज में उनका अधिकार भी बढ़ेगा। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024-25 में महिलाओं के नाम पर 82,755 संपत्ति दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था। नए नियम लागू होने के बाद इसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस फैसले से सरकार को करीब 200 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का अनुमान है, लेकिन सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को प्राथमिकता दी है।
छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले को महिलाओं के लिए बड़ी राहत और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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