Diesel Rule Changes: कंटेनर और बैरल में डीजल बिक्री पर मिली राहत, आवश्यक सेवाओं को छूट
कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य आपूर्ति और चाय उद्योग को मिली राहत, पहचान पत्र दिखाकर कंटेनर या बैरल में खरीद सकेंगे डीजल

Diesel Rule Changes: पश्चिम बंगाल सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य आपूर्ति, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं और चाय उद्योग जैसे आवश्यक क्षेत्रों के लिए कंटेनरों और बैरल में डीजल की बिक्री पर लगी पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है। इस निर्णय से इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों और संस्थानों को डीजल की उपलब्धता पहले की तुलना में अधिक सुगम होगी।
आवश्यक सेवाओं को मिली राहत
सरकार के अनुसार हाल में कंटेनरों में डीजल बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंधों से किसानों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं को संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
अब कंटेनर और बैरल में खरीद सकेंगे डीजल
नए निर्देशों के तहत कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य आपूर्ति, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं और चाय बागानों से जुड़े उपभोक्ता अब कंटेनर या बैरल में डीजल खरीद सकेंगे। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर केवल आवश्यक पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक सेवाएं और आर्थिक गतिविधियां बिना किसी बाधा के संचालित होती रहें तथा किसानों और अन्य जरूरी क्षेत्रों को ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े।
मुख्य बातें
- कृषि और आवश्यक सेवाओं के लिए डीजल बिक्री नियमों में ढील।
- कंटेनर और बैरल में डीजल खरीदने की अनुमति।
- किसानों, अस्पतालों, चाय उद्योग और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को मिलेगा लाभ।
- पहचान संबंधी दस्तावेज दिखाकर पेट्रोल पंप से डीजल खरीदा जा सकेगा।
- नोट: आपके ड्राफ्ट में शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बताया गया है, जबकि वे पश्चिम बंगाल के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, मुख्यमंत्री नहीं। यदि यह समाचार प्रकाशित करना है, तो इस तथ्य को अवश्य सुधारें ताकि तथ्यात्मक त्रुटि न रहे।









