नौकरी और कर्मचारी

CG Retirement Update: रिटायरमेंट के बाद भी सेवा देंगे शिक्षक, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

स्कूल शिक्षा विभाग ने पात्र शिक्षकों की शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति को दी मंजूरी, 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु में कोई बदलाव नहीं

CG Retirement Update: छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के लिए बड़ा फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति देने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

शिक्षण सत्र के अंत तक देंगे सेवाएं

मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार, लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर शासन ने पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र समाप्त होने तक पुनर्नियुक्ति देने की मंजूरी दी है।

आदेश में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए गए हैं कि जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए।

रिटायरमेंट की उम्र में नहीं हुआ बदलाव

राज्य में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष ही रहेगी। सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र नहीं बढ़ाई है, बल्कि केवल उन शिक्षकों को, जिनकी सेवानिवृत्ति शिक्षा सत्र के बीच में हो रही है, सत्र के अंतिम दिन तक सेवा जारी रखने की अनुमति दी है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार का मानना है कि यदि शिक्षक बीच शिक्षण सत्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित होती है और विद्यार्थियों की शिक्षा पर असर पड़ता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि—

  • शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता बनी रहे।
  • विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो।
  • स्कूलों में शिक्षकों की कमी की स्थिति न बने।

छात्रों और स्कूलों को मिलेगा लाभ

शिक्षा विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से पूरे शिक्षण सत्र के दौरान विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित होंगी और विद्यार्थियों को बीच सत्र में शिक्षक बदलने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

Kirti Goswami

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