Chhattisgarh महंगाई भत्ता में हुई वृद्धि; आदेश जारी

Chhattisgarh महंगाई भत्ता में हुई वृद्धि; छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने अप्रैल 2024 से विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले कर्मचारियों को परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देना शुरू किया है। अब कर्मचारियों को अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। इसमें अकुशल श्रमिकों के लिए 10,900 रुपये प्रतिमाह, ब श्रमिकों के लिए 10,640 रुपये प्रतिमाह और स श्रमिकों के लिए 10,380 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।
पूर्ण कुशल वर्ग A के लिए 11,550 रुपये, पूर्ण कुशल वर्ग B के लिए 11,290 रुपये और पूर्ण कुशल वर्ग S के लिए 11,030 रुपये निर्धारित किए गए हैं। वर्ग A के लिए 12,330 रुपये, वर्ग B के लिए 12,070 रुपये और वर्ग S के लिए 11,810 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह, उच्च कुशल वर्ग A के लिए 13,110 रुपये, वर्ग B के लिए 12,850 रुपये और वर्ग S के लिए 12,590 रुपये निर्धारित किए गए हैं। www.cglabour.nic.in, छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी इन प्रभावी न्यूनतम वेतन दरों को देख सकते हैं।
कृषि नियेाजन में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई, जिससे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 5 रुपये प्रति बिन्दु से 280 रुपये प्रति माह में वृद्धि हुई। इसी तरह, अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में 7.08 रूपए निर्धारित किया गया, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर निर्धारित किया गया था।
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