CG महंगाई भत्ता आदेश BREAKING: वित्त विभाग ने जारी किया डीए बढ़ोतरी का आदेश, 3% और 5% की बढ़ोतरी, एरियर्स पर बड़ा फैसला
CG महंगाई भत्ता आदेश BREAKING: वित्त विभाग ने जारी किया डीए बढ़ोतरी का आदेश, 3% और 5% की बढ़ोतरी, एरियर्स पर बड़ा फैसला

रायपुर, 14 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद अब वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
हालांकि, सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बढ़ोतरी का एरियर्स नहीं दिया जाएगा।
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7वें वेतनमान वालों को 3% डीए बढ़ोतरी
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार—
- 1 जनवरी 2026 से
- 7वें वेतनमान के कर्मचारियों को
- अब 55% से बढ़कर 58% महंगाई भत्ता मिलेगा
यह बढ़ोतरी मुख्यमंत्री द्वारा न्यू ईयर गिफ्ट के रूप में घोषित की गई थी।
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6वें वेतनमान वालों को 5% डीए की राहत
वहीं 6वें वेतनमान के कर्मचारियों को भी राहत दी गई है—
- 6वें वेतनमान में डीए
- 252% से बढ़कर 257% कर दिया गया है
- यानी 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी
एरियर्स नहीं मिलेगा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि—
- बढ़ा हुआ डीए केवल वर्तमान वेतन पर लागू होगा
- पिछले महीनों का एरियर्स नहीं दिया जाएगा
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कर्मचारी संघ की मांगों पर बड़ा फैसला
गौरतलब है कि डीए समेत अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी संघ लंबे समय से आंदोलनरत थे। तीन दिन की कामबंद हड़ताल के बाद सरकार पर दबाव बढ़ा था। अब वित्त विभाग के आदेश के बाद कर्मचारियों को राहत जरूर मिली है, लेकिन एरियर्स न मिलने से कुछ नाराजगी भी देखी जा रही है।
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राज्य के खजाने पर असर
इस डीए बढ़ोतरी से—
- राज्य सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपये का वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा
- फिर भी सरकार ने इसे कर्मचारियों के हित में जरूरी कदम बताया है

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