Durg accident : रायपुर । अमलेश्वर थाना छेत्र में एक बड़ी सड़क घटना हुई है । महादेव घाट इंडियन आयल पेट्रोल पम्प के सामने एक 8वी के बच्चे की मौत हो गई है ।
Durg accident जानकारी के अनुसार , महादेव घाट से अम्लेशेयर की और आदित्य साहू नाम का 8वी का बच्चा अपनी साइकिल से घर जा रहा था , अचानक बच्चा इंडियन आयल टैंकर के नीचे आ गया मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई. घटना होते ही ड्राइवर मौके से ट्रक छोड़ के फ़रार हो गया है .
Durg accident इंडियन आयल का टैंकर का नंबर CG 07 CD 9481 है जिस के नीचे बच्चा फस गया था , मौके पर 112 और अमलेश्वर थाना पुलिस ने आकर हालात पे काबू पाया ।
हिट एंड रन मामले में अब तक क्या था कानून?
अभी तक हिट एंड रन मामले में आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 304A (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत मामला दर्ज किया जाता है। आरोपी को दो साल की सजा मिल सकती है। इसके अलावा किसी खास मामले में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ी जाती है।
नए कानून के किस प्रावधान का हो रहा विरोध
- – सरकार ने हिट एंड रन प्रावधान को बेहद सख्त कर दिया है।
- – नए कानून में हिट एंड रन के लिए 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
- – पहले हिट एंड रन केस में सिर्फ दो साल की सजा और जुर्माना था।
- – कई ट्रक ड्राइवर इस कंफ्यूजन में हैं कि यह कानून सिर्फ उनके लिए है।
- – ड्राइवरों की मांग है कि हिट एंड रन कानून को इतना सख्त न किया जाए।
Durg accident : रायपुर दर्दनाक हादसा, 8वी के बच्चे की मौत, ट्रक ने बच्चे को कुचला मौके पर मौत, ड्राइवर फरार