Liquor Policy in Chhattisgarh : रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की शराब नीति में कई बदलाव कर दी है। 1 अप्रैल से शुरू हुए नए वित्तीय वर्ष के लिए साय सरकार ने अपनी आबकारी नीति जारी की है। इसमें पुराने नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। इससे एक तरफ शराब की कीमतें प्रभावित हुई हैं तो दूसरी तरफ खरीदी के नियम में भी बदलाव किया गया है।
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Liquor Policy in Chhattisgarh प्रदेश में पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार में कोरोना के दौरान शराब की होम डिलवरी शुरू की गई थी। इसके साथ ही एक बार में शराब खरीदने के लिए नियमों में भी बड़ा बदलाव किया था। कांग्रेस राज में एक व्यक्ति एक बार में 4 बोतल (लीटर) शराब खरीद सकता था। साय सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव कर दिया है। अब एक व्यक्ति एक बार में केवल एक बोतल ही शराब खरीद सकता है। चाहे वह दो अद्धा ले या 4 पव्वा लेकिन कुछ मिलाकर एक बोलत से ज्यादा नहीं खरीद सकता। अबकारी विभाग के अफसरों के अनुसार प्रदेश में देशी- अंग्रेजी और प्रीमियम शराब की दुकानों से एक व्यक्ति को केवल ही एक बोलत शराब मिलेगी।
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जानिए… कितनी शराब रखने की अनुमति Liquor Policy in Chhattisgarh
विभागीय अफसरों ने अनुसार प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अधिकतम तीन लीटर तक शराब रख सकता है। अफसरों ने बताया कि इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले भी लोगों को 3 बोतल तक शराब रखने की अनुमति थी।
शराब नीति को आयोग की हरी झंडी: आबकारी नीति लागू करने को लेकर सरकार ने मांगी थी अनुमति Liquor Policy in Chhattisgarh
रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज से नई आबकारी नीति (2024-25) लागू हो गई है। आचार संहिता को देखते हुए सरकार ने इसे लागू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। आयोग ने परीक्षण के बाद नई आबकरी नीति को लागू करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि नई आबकरी नीति में राज्य में एक भी नई शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन इसके लागू होने से राज्य में शराब कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है।
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अफसरों ने बताया कि राज्य में नई सरकार के गठन के बाद प्रचलित आबकारी नीति को राजस्व के दृष्टिकोण से प्रभावी बनाने के उदेश्य से व्यापक विचार-विमर्श बाद वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति की रूप-रेखा तैयार की गई। 24. जनवरी को हुई बैठक में कैबिनेट ने इसका अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन बाद नियमों में आवश्यक संशोधन प्रस्ताव तैयार किये गये, जिन पर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किये गये। इसके बाद विभिन्न निर्देश/निविदाएं/ रेट ऑफर एवं अधिसूचनाएं आदि जारी किये गये। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समस्त व्यवस्थाओं को एक अप्रैल से लागू किया गया है।
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वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व के लिए आबकारी विभाग से 11 हजार करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में आबकारी विभाग ने बताया कि राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देशी तथा विदेशी मदिरा की आपूर्ति के लिए निविदाओं को खोला जाकर कार्यादेश जारी किया जाना अत्यंत आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति 2024-25 आज से लागू हो गई है। राज्य की नई नीति में प्रदेश में मौजूदा शराब दुकानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया गया है। यानी नए वित्तीय वर्ष में शराब की नई दुकान नहीं खोली जाएगी। वहीं, देशी और विदेशी शराब की कीमतों में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान शराब पर लिए जा रहे विभिन्न तरह के अतिरिक्त टैक्स को खत्म करके नए टैक्स लगाने का फैसला किया है।
Liquor Policy in Chhattisgarh: CG शराब खरीदने का नियम बदला-जानिए…छत्तीसगढ़ में अब एक बार में कितनी खरीद सकते हैं शराब की बोतल