Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana रायपुर, 15 जुलाई 2024। प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को फसल के नुकसान से राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने कृषि विभाग के फील्ड स्टाफ के अधिकारियों को इस बीमा योजना का लाभ लेने के लिए सभी किसानों को पंजीकृत करने का निर्देश दिया है ताकि उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में मुआवजा मिल सके।
खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पंजीकरण कराना आवश्यक है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana किसान मुख्य फसल धान सिंचित, असिंचित और अन्य फसलों मक्का, उड़द, कुटकी आदि का बीमा करा सकते हैं।
ALSO READ- CG Police Transfer: SI, ASI समेत 80 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला…देखें पूरा सूची…
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत किसानों को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, बाढ़, ओलावृष्टि आदि के कारण होने वाले नुकसान से राहत प्रदान की जाती है। प्राकृतिक आपदाएँ। ऋणी और गैर-ऋणी किसान जो भूमि धारक और बटाईदार हैं, इस योजना में भाग ले सकते हैं। ऐसे किसान जो अधिसूचित गांव में अधिसूचित फसल का बीमा कराना चाहते हैं, वे नियत तारीख से पहले अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पोचशाला खसरा, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और बोनी प्रमाण पत्र के साथ पंजीकरण कराना होगा। किसान बैंकों या विकल्प केंद्रों के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
ALSO READ- Dhruv Rathee पर FIR दर्ज
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बेमेतरा, बस्तर, कोरिया बीजापुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकियों, सट्टा और कांकेर जिलों के लिए बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, राजनंदगांव, धमतरी, कोरबा, जशपुर, नारायणपुर, खैरागढ़-छुईखादन-गंडई, महासमुंद, रायगढ़, सूरजपुर और कोंडागांव के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दुर्ग, बिलासपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमीरी-भारतपुर, सुकमा, मुंगेली, सरगुजा, बलौदा-बालबाजार-अम्बागढ़, बालोदरा, रायपुर, देंटपुर और देंटपुर जिलों के लिए एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। किसानों को अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा करवाकर योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए, किसान क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या निकटतम बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान से मिलेगी राहत, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन, किन्हें है पात्रता