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CG Cabinet Breaking: साय कैबिनेट की बैठक खत्म, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर, पढ़िए क्या-क्या हुआ तय

स्क्रैप निस्तारण के लिए MSTC से करार बढ़ा, कर्मचारी चयन मंडल अब GAD के अधीन, सड़क निर्माण ठेकेदारों को डामर कीमत बढ़ने पर मिलेगी राहत

CG Cabinet Breaking: Raipur में मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था, सड़क निर्माण और कर्मचारी चयन से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।

 स्क्रैप निस्तारण के लिए MSTC से करार 3 साल और बढ़ा

मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न विभागों, निगमों, मंडलों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप एवं अनुपयोगी सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि आगामी तीन वर्षों तक बढ़ाने का फैसला लिया है।

यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू था और 31 मई 2026 को समाप्त होने वाला था। MSTC के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर के खरीदार ऑनलाइन बोली लगाकर स्क्रैप खरीद सकेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकार को बेहतर राजस्व मिलेगा।

सरकार का मानना है कि इससे अलग-अलग निविदा प्रक्रिया की जरूरत कम होगी, प्रशासनिक समय की बचत होगी और कार्यालय परिसरों में स्वच्छता व स्थान प्रबंधन बेहतर होगा।

 कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026” लागू होने के बाद पूर्व के व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में किया जा चुका है। साथ ही उसकी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए मंडल में शामिल हो गई हैं।

 सड़क निर्माण ठेकेदारों को डामर महंगा होने पर राहत

कैबिनेट बैठक में सड़क निर्माण कार्यों को प्रभावित होने से बचाने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक की अवधि के लिए अनुबंधित ठेकेदारों को बिटुमिन (डामर) की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि पर सीमित और आंशिक राहत देने का निर्णय लिया है।

सरकार के मुताबिक वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेजी के कारण सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में यह राहत निर्माण कार्यों की गति बनाए रखने के उद्देश्य से दी जा रही है।

यह राहत केवल बिटुमिन कीमत में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए तय फार्मूले के आधार पर दी जाएगी। अन्य निर्माण सामग्रियों पर पूर्व से लागू एस्केलेशन नियम यथावत लागू रहेंगे।

 केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप फैसला

राज्य सरकार ने बताया कि Ministry of Road Transport and Highways द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में भी इसी प्रकार की राहत देने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हों और जनता को समय पर विकास कार्यों का लाभ मिलता रहे।

TheBharatExpress Desk

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